अक्टूबर में जीएसटी राजस्व वसूली 13% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हुई (October Sees a 13% Year-on-Year Surge in GST Revenue Collection to ₹1.72 lakh crore)
अक्टूबर 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह | GST revenue collection in October 2023
वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह में माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह 13% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह लगातार छठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इससे सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
सरकार के अनुसार, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों में सुधार और करदाताओं द्वारा अनुपालन में सुधार के कारण हुई है।
अक्टूबर में जीएसटी राजस्व संग्रह पिछले साल के इसी महीने में 1.52 लाख करोड़ रुपये था। इस प्रकार, सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में 13% की वृद्धि हुई है।
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वित्त वर्ष 2023-24 के पहले सात महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह 11.02 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 9.38 लाख करोड़ रुपये था। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी संग्रह में 17% की वृद्धि हुई है।
जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि सरकार के लिए अच्छी खबर है। इससे सरकार को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी।
जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि के कारण
जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि के कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आर्थिक गतिविधियों में सुधार: कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, जिससे जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है।
- करदाताओं द्वारा अनुपालन में सुधार: करदाताओं द्वारा अनुपालन में सुधार भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि का एक कारण है।
- जीएसटी प्रणाली में सुधार: सरकार ने जीएसटी प्रणाली में कई सुधार किए हैं, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो गया है और जीएसटी चोरी में कमी आई है।
जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि का महत्व
जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे सरकार को:
- विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी।
- राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।
- देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
What is GST?
जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है जो सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक मूल्य वर्धित कर (वैट) है, जिसका अर्थ है कि यह केवल मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह भारत में कर प्रणाली का एक प्रमुख सुधार रहा है।
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Why is GST important?
जीएसटी भारत में कर प्रणाली को सरल और एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले, भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कई अलग-अलग कर लगाए जाते थे। इससे व्यवसायों के लिए करों का भुगतान करना और अनुपालन करना मुश्किल हो जाता था। जीएसटी ने इन सभी करों को एक कर में समेकित कर दिया है, जिससे कर प्रणाली को सरल बना दिया है।
Benefits of GST:
जीएसटी के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं:
- कर प्रणाली का सरलीकरण: जीएसटी ने भारत में कर प्रणाली को सरल और एकीकृत किया है। इससे पहले, भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कई अलग-अलग कर लगाए जाते थे। इससे व्यवसायों के लिए करों का भुगतान करना और अनुपालन करना मुश्किल हो जाता था। जीएसटी ने इन सभी करों को एक कर में समेकित कर दिया है, जिससे कर प्रणाली को सरल बना दिया है।
- कर चोरी में कमी: जीएसटी ने कर चोरी को कम करने में मदद की है। यह एक इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसके तहत एक व्यवसाय द्वारा भुगतान किए गए इनपुट करों को उसके आउटपुट करों से घटाया जा सकता है। इससे कर चोरी के लिए प्रोत्साहन कम हो गया है।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा: जीएसटी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। यह एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली है, जिसने देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को आसान बना दिया है। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला है।
निष्कर्ष
जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि सरकार के लिए अच्छी खबर है। यह अर्थव्यवस्था में सुधार और करदाताओं द्वारा अनुपालन में सुधार का संकेत है। सरकार को जीएसटी प्रणाली में और सुधार करने और कर चोरी को रोकने के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। इससे जीएसटी संग्रह में और वृद्धि होगी और सरकार को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी।